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विधानसभा आम चुनाव 2023: जिला कलक्टर श्रुति भारद्वाज ने की नीमकाथाना जिले के मतदाताओं से अपील, मतदान कर लोकतंत्र में अपनी सहभागिता करें सुनिश्चित


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विधानसभा आम चुनाव 2023: जिला कलक्टर श्रुति भारद्वाज ने की नीमकाथाना जिले के मतदाताओं से अपील, मतदान कर लोकतंत्र में अपनी सहभागिता करें सुनिश्चित

विधानसभा आम चुनाव 2023: जिला कलक्टर श्रुति भारद्वाज ने की नीमकाथाना जिले के मतदाताओं से अपील, मतदान कर लोकतंत्र में अपनी सहभागिता करें सुनिश्चित

नीमकाथाना : जिला कलक्टर श्रुति भारद्वाज ने नीमकाथाना वासियों से 25 नवम्बर, शनिवार को हो रहे चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान का फर्ज निभाने की अपील की है। उन्होंने नीमकाथाना जिलेवासियों से अपील में कहा कि भारत सम्पूर्ण विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हमारे लोकतंत्र का मूलाधार है। उन्होंने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि 25 तारीख प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे के बीच अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान अनिवार्य रूप से करें। जिला कलक्टर ने कहा है कि वोटर अपने संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंच कर अपनी पहचान का दस्तावेज दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता वोटर आईडी कार्ड (इपिक कार्ड) के अतिरिक्त भी चुनाव आयोग द्वारा मान्य किए गए 12 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदान कर सकते है ।

इनमें 12 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान
1. आधार कार्ड
2. फोटोयुक्त पासबुक (बैंक या पोस्ट ऑफिस)
3. पासपोर्ट
4. पैन कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. लेबर कार्ड
7. सेवा पहचान पत्र
8. मनरेगा जॉब कार्ड
9. स्वास्थ्य बीमा कार्ड
10. पेंशन दस्तावेज
11. एमपी, एमएलए, एमएलसी द्वारा जारी आईडी कार्ड
12. एनपीआर- आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

लगातार 11 घंटे होगा मतदान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत 25 नवम्बर 2023 शनिवार को जिले की 4 विधानसभाओं में मतदान प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक किया जा सकेगा। इस प्रकार लगातार 11 घंटे मतदान का समय रहेगा।

मतदान के दिन रहेगा संवेतन अवकाश
जिला कलक्टर श्रुति भारद्वाज ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। भारत सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या 21/96 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 135 ख स्थापित कर मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की है।

मतदानकर्मी पहुंचे मतदान स्थल
25 नवम्बर 2023 को होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के मतदान दल अपने आवंटित मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं । जिला कलक्टर श्रुति भारद्वाज ने बताया कि सभी मतदान दलों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है। सभी मतदान दल स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान का कार्य पूर्ण करवाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र में भी मतदान दलों के ठहरने तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।

वोट करें और मतदान की स्याही के साथ सेल्फी भेजें
जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने बताया कि मतदान दिवस पर सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर मतदान के उपरांत सेल्फी अपलोड करने वाले मतदाता को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस बार मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए मतदान केन्द्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाये गये है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर स्थापित सेल्फी पॉइंट से मतदाताओं द्वारा सेल्फी लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://ceorajasthan.nic.in/ पर प्रदर्शित लिंक “Upload your Selfie and Download Digital Certificate” पर क्लिक कर पोर्टल पर अपलोड करने पर डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा।

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