मतदान दिवस, 25 नवंबर को लेकर मीडिया कर्मियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
मतदान दिवस, 25 नवंबर को लेकर मीडिया कर्मियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
मतदान दिवस की कवरेज को लेकर मीडियाकर्मियों से आग्रह है कि वह इन बातों का ध्यान रखें:
1. मीडिया कवरेज के दौरान रिटर्निंग ऑफिसरों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, पीठासीन अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करें एवं उनका सहयोग करें ।
2. मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान केन्द्र के बाहर कवरेज कर सकते हैं लेकिन बुथ के अन्दर मतदाता की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी वर्जित है।
3. मीडियाकर्मियों अपनी सहज पहचान के लिए अपना पहचान- पत्र और परिचय कार्ड साथ में लायें, जो आपको आपके मीडिया संस्थान द्वारा जारी किया है, जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
4. मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले मीडियाकर्मियों किसी भी प्रतिबंधित दस्तावेज को ना छेड़े एवं ना ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार ले। मतदान प्रक्रिया में सहयोग करें, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैलाएं ।
5. मतदान के दिन गैर-प्रचार अभियान जोन अर्थात् मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार आदि नही लिया जा सकता।
6. अपने विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत को जानने के लिए वोटर टर्न आउट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेवे। इससे आप वोटिंग परसेंटेज की रियल टाइम जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं।