नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल:50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, सुनसान जगह पर ले जाकर किया था दुष्कर्म
नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल:50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, सुनसान जगह पर ले जाकर किया था दुष्कर्म

चूरू : पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक एडवोकेट वरूण सैनी ने बताया कि जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र में छह मार्च 2023 को नाबालिग की मां ने एक युवक के खिलाफ उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी खेत में बकरी चराने गई थी। इसी दौरान आरोपी अनिल नाबालिग को बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ रेप करने की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं, मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाह और सात साक्ष्य पेश किए गए। शुक्रवार दोपहर बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।