UPI Payment करते समय गलत जगह कर दिया ट्रांजैक्शन? तुरंत करें 3 काम, मिल सकेंगे पैसे वापस
UPI Payment Wrong Transaction: क्या गलती से आपने भी यूपीआई भुगतान गलत कर दिया है? अगर हां, तो ऐसे में चिंता करने की बजाए सबसे पहले ये 3 काम कर लीजिए। ऐसे में उम्मीद है कि आपको अपने गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन के पैसे वापस मिल सकेंगे।
UPI Payment Wrong Transaction Complaint: डिजिटल इंडिया के तहत हम सभी तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। कई कामों को लंबी लाइन में लगने की बजाए मिनटों में अपने फोन के जरिए ही कर रहे हैं। यहां तक कि किसी को लेन-देन करने के लिए भी हम डिजिटल तरीका अपनाने लगे हैं और इसके लिए यूपीआई अपना अहम रोल निभा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए किसी के पास कहीं से भी पैसा भेजना आसान हो चुका है। ये तरीका सिर्फ आसान ही नहीं है बल्कि हमारे समय को बचाने में भी मददगार है।
हालांकि, ऑनलाइन तरीके को अपनाने में हमारे लिए समस्या तब बढ़ जाती है जब हम गलती से किसी गलत नंबर या यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में क्या करें? किससे शिकायत करें? कैसे गलत नंबर पर भेजे गए पैसों को वापस हासिल करें? इस तरह के तमाम सवाल तंग करने लगते हैं, लेकिन ऐसे में परेशान होने की बजाए आपको कुछ टिप्स को अपना लेना चाहिए। आइए उन टिप्स के बारे में जानते हैं जिससे आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं।
UPI के जरिए गलत पेमेंट होने पर क्या करें?
- बैंक के सर्विस कॉल सेंटर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें।
- एनपीसीआई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
- UPI सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं।
UPI Payment गलत होने पर यहां करें शिकायत
गलत यूपीआई पेमेंट होने पर आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आपको भुगतान के बारे में पूरी डिटेल्स साझा करनी होगी।
कैसे मिलेगा गलत भुगतान का पैसा वापस?
RBI के अनुसार गलत पेमेंट होने पर यूजर को सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए। इस तरह से जल्दी रिफंड मिल सकता है। अगर आपने गूगल पेमेंट (GPay) पेटीएम (Paytm), फोनपे (PhonePe) या यूपीआई के अन्य किसी ऐप से गलत पेमेंट कर दी है तो आपको तुरंत कस्टमर केयर सपोर्ट पर संपर्क करना चाहिए।
गलत भुगतान की कब करें शिकायत?
RBI के नियम के मुताबिक गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद शिकायत कर देना चाहिए। हालांकि, अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपने गलत पेमेंट कर दी है तो आप ट्रांजैक्शन के 3 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, शिकायत पर पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
एनपीसीआई पोर्टल पर करें शिकायत
अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास शिकायत दर्ज करने के अलावा आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां “Get in contact” का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें।
सबमिट करने के बाद आगे बढ़ें और शिकायत सेक्शन में लेनदेन की डिटेल्स जैसे- यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ट्रांसफर की गई रकम, डेट, ईमेल आईडी और फोन नंबर आदि दर्ज करें। सबमिट करने के साथ शिकायत दर्ज हो सकेगी।