झुंझुनूं-उदयपुरवाटी : उदयपुरवाटी प्रधान माया गुर्जर के निलंबन आदेश पर कोर्ट की रोक
उदयपुरवाटी प्रधान माया गुर्जर के निलंबन आदेश पर कोर्ट की रोक

झुंझुनूं-उदयपुरवाटी : पंचायत समिति प्रधान माया गुर्जर के निलंबन आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रोक लगा दी है। प्रधान गुर्जर के देवर भोलाराम गुर्जर को 50 हजार रुपए नकद रिश्वत लेते एसीबी टीम ने ट्रेप किया था जिसके चलते पंचायत राज विभाग ने उनको मई 2023 में निलंबित कर दिया था।
जानकारी के अनुसार एसीबी टीम द्वारा कार्रवाई करने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संयुक्त शासन उप सचिव व अतिरिक्त आयुक्त रेखा सामरिया ने 24 मई 23 को आदेश जारी कर प्रधान माया गुर्जर को निलंबित कर दिया था।
प्रधान गुर्जर की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट आरएन माथुर, इंद्र राज सैनी, निखिल सैनी व डॉ. जगदीश गुर्जर ने मंगलवार को बहस करते हुए तर्क दिया कि राज पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 (4) के अंतर्गत बिना प्रारंभिक जांच के प्रधान का निलंबन नही किया जा सकता तथा पंचायती राज रूल्स 1996 के नियम 22 के अनुसार विभाग द्वारा करवाई नही की गई है।
एडवोकेट्स की टीम ने बताया कि प्रधान माया गुर्जर के खिलाफ सम्पूर्ण करवाई राज्य सरकार द्वारा द्वेषता पूर्ण की गई है। न्यायालय ने माना कि बिना प्राथमिक जांच के प्रधान को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबन में सरकार ने जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई है वह पूरी तरह गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने प्रधान माया गुर्जर की याचिका स्वीकार करते हुए सरकार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।