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ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या,दंपती समेत 4 को आजीवन कारावास:रास्ते में रोककर की थी मारपीट, परिवार पर कुल्हाड़ी से किया था हमला


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ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या,दंपती समेत 4 को आजीवन कारावास:रास्ते में रोककर की थी मारपीट, परिवार पर कुल्हाड़ी से किया था हमला

ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या,दंपती समेत 4 को आजीवन कारावास:रास्ते में रोककर की थी मारपीट, परिवार पर कुल्हाड़ी से किया था हमला

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : अशोक सिंह शेखावत

नीमकाथाना : ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या-2 नीमकाथाना ने पति-पत्नी समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

रास्ते में रोककर किया हमला

लोक अभियोजक राम सिंह गुर्जर ने बताया- मामला 15 नवंबर 2023 का है। नंद सिंह निवासी जीलो ने थाना डाबला में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि उसका भाई भवानी सिंह रास्ते में जा रहा था। इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उसके पीछे ट्रैक्टर दौड़ाया। आरोपियों ने भवानी सिंह के ऊपर बार-बार ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के दौरान उसकी भाभी राज कंवर के साथ भी कुल्हाड़ी से मारपीट की गई।

मामले में डाबला पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। साथ ही 136 दस्तावेज और 6 भौतिक साक्ष्य पेश किए गए। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रामसिंह गुर्जर ने की। जबकि परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण सैनी ने पैरवी की।

न्यायाधीश पूनम शर्मा ने आरोपी रविंद्र सिंह और उसकी पत्नी माया कंवर के साथ जनक सिंह और दीपक सिंह को दोषी करार दिया। इसके बाद 25 जून को चारों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

मारपीट के बाद ट्रैक्टर से कुचला

लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों ने रास्ते और जमीन की रंजिश के चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। मृतक को पहले मारपीट कर असहाय किया गया और फिर ट्रैक्टर से तब तक कुचला गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। घटना के बाद आरोपी घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मौके से फरार हो गए। न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर को अनुशंसा भी की है।

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