लोयल में पिंकअप गाड़ी चढा कर हत्या करने के दो आरोपियों को किया आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड से किया दण्डित
लोयल में पिंकअप गाड़ी चढा कर हत्या करने के दो आरोपियों को किया आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड से किया दण्डित
जनमानस शेखावाटी सवंददाता : विजेन्द्र शर्मा
खेतड़ी : अपर सेंशन न्यायाधीश संख्या 2 खेतड़ी ने हत्या के एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या करने के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेतड़ी नगर थाने की टीम ने 22 जून 2020 को मजरुब सुबे सिंह ने जैरे इलाज पर्चा बयान दिया कि 21 जून की रात्रि को लगभग 10 बजे वह अपना खाना खाकर दवा खाना में महेंद्र सरपंच के घर पर बैठा हुआ था। तो उसे कालु व हवासिंह ने फोन कर बुलाया । वह अपने भाई विजय की दुकान में गया। तब विजय ने उसे बताया कि उसके साथ सोनू ,विकास व चार-पांच अन्य व्यक्ति थे । जो उसके भाई विजय के साथ मारपीट कर रहे थे।
उसने बीच बचाव किया तो सोनू व विकास ने पिकअप गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी व उसके भाई विजय के दोनों गाड़ियों से टक्कर मारी। उसके सिर व पेट पर बाई तरफ ,बांये पैर की जांघ पर गाड़ी उतार दी । फिर वह व उसका भाई विजय बेहोश हो गये । उस पर व उसके भाई विजय पर सोनू व विकास तथा चार- पांच अन्य जानबूझ कर गाड़ी ऊपर से निकाल दी। पर्चा बयान रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। इलाज के दौरान सुबेसिंह की मृत्यु होने पर इसमें हत्या की धारा जोड़ी गई।
पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी गण विकास व सुनील उर्फ कालू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के यहां आरोप पत्र पेश किया।किया। जहा से उक्त प्रकरण उपार्पित हो अपर सेंशन न्यायाधीश न्यायालय संख्या 02 खेतड़ी में रजिस्टर किया गया। इस मामले में अपर लोक अभियोजक अमर सिंह गुर्जर ने न्यायालय में 21 साक्षियो की गवाही दर्ज करवाई व 34 दस्तावेज प्रदर्शित कराये । अपर सेंशन न्यायाधीश संख्या दो सरिता चौधरी ने दोनो पक्षों की दलीले सुन आरोपी लोयल निवासी विकास व सरदारपुरा निवासी सुनील उर्फ सोनू को सुबेसिंह की हत्या का दोषी मानते हुए प्रत्येक को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 61-61 हजार रुपयो के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अमर सिंह गुर्जर ने पैरवी की ।
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