खाटूश्यामजी मंदिर जासूसी का SP ने खंडन किया:बोले- हमारे पास कोई ऐसा इनपुट नहीं, SIT की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी जानकारी नहीं आई
खाटूश्यामजी मंदिर जासूसी का SP ने खंडन किया:बोले- हमारे पास कोई ऐसा इनपुट नहीं, SIT की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी जानकारी नहीं आई
सीकर : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने जासूसी गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद चर्चा चल रही थी कि इस गिरोह ने सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर और कस्बे के फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करके पाकिस्तान भेजे थे।
इन अफवाहों का शुक्रवार को सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने खंडन किया। नायक नूनावत ने कहा- अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है। गाजियाबाद में मामले की जांच कर रही SIT की इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
खाटूश्यामजी की जासूसी के बारे में जो भी अफवाहें चल रही हैं, वे वेरिफाइड नहीं हैं। हमारे पास भी ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि जासूसी गिरोह के लोग यहां पर आए हों और कोई फोटो-वीडियो रिकॉर्ड करके लेकर गए हों। हमने गाजियाबाद में SIT से भी संपर्क किया है। उन्होंने भी अब तक ऐसा कुछ शेयर नहीं किया कि खाटूश्यामजी के बारे में कोई जानकारी आई हो।

लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं
एसपी ने कहा- खाटूश्यामजी में लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में अलग-अलग टीम वहां काम करती रहती हैं। हाल ही में ERT ने भी मॉकड्रिल किया था। हम लगातार तैयार हैं, साथ ही हमारा प्रयास है कि किस तरह से खाटू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। वहां पर अब बैगेज स्कैनर लगाने का प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
14 मार्च को 6 लोगों को किया था गिरफ्तार
गाजियाबाद की कौशांबी पुलिस ने 14 मार्च को ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिली सूचना के आधार पर भोवापुर टी-पॉइंट के पास पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा आनंद विहार बॉर्डर के पास से एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में सुहेल मलिक (23), साने इरम उर्फ महक (25), प्रवीन (19), राज वाल्मीकि (21), शिवा वाल्मीकि (20) और रितिक गंगवार (23) को गिरफ्तार किया है।
मोबाइल में मिले आपत्तिजनक सामग्री
पुलिस ने जब उनके मोबाइल चेक किए तो उनमें कई जगहों के फोटो और वीडियो मिले। इनमें कई रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेस के फोटो और वीडियो भी थे। मोबाइलों में कई विदेशी नंबरों से चैट होने की भी जानकारी मिली।
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी
पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 61(2) के साथ-साथ शासकीय गुप्त अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अलावा कई सुरक्षा एजेंसियां अभी इन आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। गिरोह में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है।
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