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बी एड प्रशिक्षणार्थियों के शोषण एवं दुर्व्यवहार की शिकायत


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बी एड प्रशिक्षणार्थियों के शोषण एवं दुर्व्यवहार की शिकायत

बी एड प्रशिक्षणार्थियों के शोषण एवं दुर्व्यवहार की शिकायत

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान

तारानगर : नेहरु टीटी कॉलेज के निदेशक की बीएड प्रशिक्षणार्थियों के शोषण एवं दुर्व्यवहार की शिकायतों का एक और प्रकरण स्थायी लोक अदालत चुरु में प्रधान न्यायाधीश इन्दु पारिक के समक्ष पेश हुआ । प्रार्थी लक्ष्मण पुत्र रामकृष्ण जाति कुम्हार निवासी चलकोई बणीरोतान तहसील जिला चुरु की 2023 के प्रथम वर्ष की फीस लेकर परिक्षा से वंचित रख दिया और दुसरे वर्ष की बीएड की फीस भी अग्रिम लेकर लोटाने से इंकार कर दिया । प्रार्थी संस्थापक से फीस लौटाने की एस एच ओ तारानगर की उपस्थिति में बात चित करने पर प्रार्थी की उसके पिता की उपस्थिति में तोहीन कर कहा की ऐसे पांच चार लोग को तो रोज फटकारता हुं ऐंसे मैंने बहुत देखे है आदि आदि। स्थाई लोक अदालत की प्रधान न्यायाधीश इन्दु पारिक, सदस्य रिशाल देवी, सदस्य रघुवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए दोनों वर्ष की फीस तय छः प्रतिशत ब्याज सहित और बीस हजार रुपए मानसिक आघात तथा दस हजार रुपए अदालती कार्रवाई के अप्रार्थी से न्यायालय ने प्रार्थी को देने का आदेश सुनाया है। प्रार्थी की पैरवी एडवोकेट सांवर मल स्वामी ने की।

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