उप पंजीयक कार्यालय बुहाना पर कूटरचित नोटिस जारी करने का आरोप
नागरिक को आर्थिक नुकसान, FIR दर्ज; ASI रामेश्वरलाल को जांच सौंपी
बुहाना : उप पंजीयक कार्यालय बुहाना पर कूटरचित नोटिस जारी करने और गलत सूचनाओं के आधार पर एक नागरिक व उसकी संस्था को भारी आर्थिक हानि पहुँचाने का मामला सामने आया है। ग्राम सागा निवासी इन्द्रपाल पुत्र केदारमल ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ थाना बुहाना में FIR दर्ज कराई है।
रिपोर्ट के अनुसार, इन्द्रपाल ने 20 अगस्त 2018 को उप पंजीयक कार्यालय के निर्देशानुसार ₹28,320/- की राशि SBI बुहाना में GRN संख्या 24715224 से जमा करवाई थी। आरोप है कि कार्यालय ने इस जमा राशि को रिकॉर्ड में दर्शाए बिना 24 जून 2022 को नोटिस जारी किया, जिसमें तथ्यों को कथित रूप से छिपाया गया।
इन्द्रपाल के अनुसार, जारी किया गया नोटिस “कूटरचित, मिथ्या एवं छलपूर्वक तैयार” प्रतीत होता है। इसका असर उन पर, उनकी शैक्षणिक संस्था और वृद्ध पिता पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पड़ा।
उप पंजीयक कार्यालय की गलत रिपोर्टों और शपथ-पत्रों के आधार पर न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), सीकर वृत में मुद्रांक प्रकरण संख्या 236/2022 दर्ज हुआ, जिसके अंतर्गत उन पर ₹2,13,878/- की राशि 30 दिनों में जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया है। राशि नहीं भरने पर कुर्की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रार्थी ने आरोप लगाया कि कार्यालय ने विभिन्न तिथियों पर गलत जानकारी भेजकर कानून की अवहेलना की और लोक सेवक रहते हुए अपराध किया है। मामले की जांच ASI रामेश्वरलाल को सौंप दी गई है।
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