मंड्रेला पालिका ने दिए अतिक्रमण हटाने के आदेश:सार्वजनिक रास्ते को 7 दिन में खाली करने की चेतावनी, जुर्माना भी लगेगा
मंड्रेला पालिका ने दिए अतिक्रमण हटाने के आदेश:सार्वजनिक रास्ते को 7 दिन में खाली करने की चेतावनी, जुर्माना भी लगेगा
मंड्रेला : मंड्रेला नगर पालिका प्रशासन ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया है। पालिका ने एक आम सूचना जारी कर सभी अतिक्रमणकारियों को 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक रास्ते, सड़कें, गलियां और नालियां खाली करने का निर्देश दिया है। जारी सूचना में बताया गया है कि कई स्थानों पर सड़क किनारे टीन शेड लगाकर, सामान सजाकर या निर्माण सामग्री रखकर आम रास्ता और आवाजाही बाधित किया जा रहा है। यह अतिक्रमण व्यक्तियों, दुकानदारों और संस्थाओं द्वारा किया गया है।
7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का आदेश
पालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित 7 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/245 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें तीन वर्ष तक का कारावास और ₹50,000 तक का जुर्माना शामिल हो सकता है।
पालिका लगाएगा जुर्माना
पालिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना अनुमति के कोई भी निर्माण कार्य, दुकान विस्तार या सड़क पर सामान रखने की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति के किए गए ऐसे सभी निर्माणों को तुरंत हटाया जाएगा और उसका खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सन्नी भांबू ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता और सुगम यातायात बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आम रास्तों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भांबू ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं अपने स्तर पर अवैध कब्जे हटा लें, ताकि सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने इस अभियान को शहर को सुंदर, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया और नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की।
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