नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास:पिता के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर ले गए थे, डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि
नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास:पिता के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर ले गए थे, डीएनए टेस्ट से हुई पुष्टि

चूरू : चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 15 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला रतनगढ़ थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2022 में आरोपियों ने नौवीं कक्षा की छात्रा को उसके पिता के एक्सीडेंट का झूठा बहाना बनाकर बाइक पर बिठाया। इसके बाद उसे पड़िहारा हवाई पट्टी क्षेत्र के बीहड़ में ले जाकर गैंगरेप किया।
पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के बाद वर्ष 2023 में कोर्ट में चालान पेश किया गया। विशिष्ट जज पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने 22 गवाहों के बयान और 94 दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी सबूतों में शामिल थी। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।