फर्जी मार्कशीट मामले में चूरू विधायक की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने केस वापसी की याचिका खारिज की
फर्जी मार्कशीट मामले में चूरू विधायक की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने केस वापसी की याचिका खारिज की
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान
जोधपुर/चूरू : राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी मार्कशीट मामले में चूरू विधायक हरलाल सहारण को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी।
जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि केवल विधायक चुना जाना किसी की अच्छी छवि का प्रमाण नहीं हो सकता। अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिका न्यायहित में नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया को दबाने के उद्देश्य से लगाई गई लगती है।
क्या है मामला?
वर्ष 2015 में हरलाल सहारण ने जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ते समय 10वीं कक्षा की कथित फर्जी मार्कशीट लगाई थी। RTI में खुलासा हुआ कि उस रोल नंबर को उत्तराखंड बोर्ड ने कभी जारी ही नहीं किया था और मार्कशीट में दर्शाया स्कूल भी फर्जी था। पुलिस जांच के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार ने दलील दी कि सहारण अब विधायक हैं, इसलिए मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गैर-वैध कारण मानते हुए खारिज कर दिया।
अगली सुनवाई
अब यह मामला सरदारशहर एसीजेएम कोर्ट में चलेगा। हालांकि, विधायक सहारण की रिवीजन पिटिशन अभी लंबित है, जिसमें वे बचाव की कोशिश कर सकते हैं। यह फैसला साफ करता है कि सार्वजनिक पद पाने मात्र से आपराधिक मामलों से राहत नहीं मिल सकती।
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