बेटी से रेप, सौतेले पिता को 20 साल की सजा:कोर्ट ने 52 हजार का लगाया जुर्माना, घर में अकेला पाकर की थी दरिंदगी
बेटी से रेप, सौतेले पिता को 20 साल की सजा:कोर्ट ने 52 हजार का लगाया जुर्माना, घर में अकेला पाकर की थी दरिंदगी

झुंझुनूं : नाबालिग सौतेली बेटी से रेप के दोषी पिता को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश इशरार खोखर ने आरोपी पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिए कि विभिन्न धाराओं में सुनाई गई अन्य सजाएं भी साथ-साथ चलेंगी।
यह था मामला
झुंझुनूं जिले के एक गांव की महिला ने 3 सितंबर 2023 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसने रिपोर्ट में बताया था कि 2 सितंबर 2023 की दोपहर को उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, जबकि वह खुद कॉलेज में काम करने गई हुई थी। आरोपी पति भी काम पर गया हुआ था, लेकिन वह शराब के नशे में घर लौट आया और अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़ित नाबालिग ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी दी कि वह अपनी मां को कुछ नहीं बताए। पीड़ित लड़की आरोपी की दूसरी पत्नी की बेटी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया।
कोर्ट में 11 गवाह और 30 डॉक्युमेंट्स किए पेश
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने इस्तगासा पक्ष की तरफ से कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 30 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय में उन्होंने तर्क दिया कि यह एक बेहद गंभीर अपराध है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों की गहन स्टडी करते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने अन्य विभिन्न धाराओं में भी सजा और जुर्माने से दंडित करते हुए यह भी आदेश दिए कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।