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झुंझुनूं रेप पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की रकम:कोटा में कोचिंग के दौरान दुष्कर्म किया था, 10 लाख मांगे; 20 साल जेल डेढ़ लाख जुर्माना


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झुंझुनूं रेप पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की रकम:कोटा में कोचिंग के दौरान दुष्कर्म किया था, 10 लाख मांगे; 20 साल जेल डेढ़ लाख जुर्माना

झुंझुनूं रेप पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की रकम:कोटा में कोचिंग के दौरान दुष्कर्म किया था, 10 लाख मांगे; 20 साल जेल डेढ़ लाख जुर्माना

झुंझुनूं : झुंझुनूं के विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो) इसरार खोखर ने फैसले में 15 साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोपी योगेश कुमार मीणा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तारनपुर का मूल निवासी योगेश कुमार मीणा सवाई माधोपुर के आदर्श नगर कॉलोनी का निवासी है। कोटा में कोचिंग के दौरान दोस्ती की। इसके बाद नशीला पदार्थ देकर घिनौना कृत्य किया।

पीड़िता ने 24 अप्रैल 2022 को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि वर्ष 2018 में जब वह कोटा में कोचिंग कर रही थी, तब आरोपी योगेश कुमार मीणा ने उससे दोस्ती की। इसके बाद आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बना लिए थे, जिसके आधार पर वह उसे धमकाकर कई बार यौन शोषण करता रहा।

घर आकर किया रेप, 10 लाख मांगे

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि साल 2021 में आरोपी उसके घर आया और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से दुष्कर्म किया। इसके बाद भी आरोपी की घिनौनी हरकतें नहीं रुकीं। उसने पीड़िता के परिजनों के वॉट्सऐप पर अश्लील सामग्री भेजकर 10 लाख रुपए की मांग की और बाद में वीडियो वायरल भी कर दिए।

ठोस सबूतों ने दिलाई पीड़िता को न्याय

इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू और अधिवक्ता अनूप गील ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। उन्होंने 19 गवाहों के बयान और 32 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश इसरार खोखर ने सभी साक्ष्यों और तर्कों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी योगेश कुमार मीणा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे कठोर सजा सुनाई।

आरोपी पर जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी पूरी राशि

न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है और उस पर कुल 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जुर्माना की राशि जमा होने पर पूरी रकम पीड़िता को दी जाए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत नियमों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं को भी आदेश दिया है।

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