’उद्योगों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की विशेष छूट योजना
एक दिसंबर से 60 दिन के लिए लागू होगी, पर्यावरणीय अनुपालना की स्वीकृतियां ले सकेंगे उद्योग, भारी पेनल्टी के बोझ से बचने का अवसर

झुंझुनूं : राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष छूट योजना शुरू की है। यह योजना 1 दिसंबर से 60 दिनों तक लागू रहेगी, जो 29 जनवरी, 2025 तक चलेगी।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर यादव ने बताया कि यह योजना उन उद्योगों के लिए है जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पहले से स्थापित हैं, लेकिन जिन्होंने अब तक स्थापना और संचालन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे उद्योगों को स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे पर्यावरणीय अनुपालना को सुनिश्चित कर सकें।
योजना के तहत, जिन उद्योगों को जल और वायु अधिनियमों के तहत स्वीकृति प्राप्त करनी है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के अनुसार आवेदन करना होगा। हालांकि, एक विशेष छूट के रूप में उन्हें उन वर्षों के लिए पिछले शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, जब वे बिना स्वीकृति के संचालित हो रहे थे। यह योजना विशेष रूप से लाल, नारंगी और हरी श्रेणी के उद्योगों के लिए लागू होगी जो पहली बार स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं।
यह कदम उद्योगों को भारी शुल्क के बोझ से बचकर पर्यावरणीय अनुपालना सुनिश्चित करने का एक अवसर प्रदान करता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी औद्योगिक इकाइयों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।