संविदाकर्मियों को बकाया वेतन का भुगतान करें, रेट का आदेश:सीकर के एसके मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदाकर्मियों को 6 माह से नहीं मिला वेतन
संविदाकर्मियों को बकाया वेतन का भुगतान करें, रेट का आदेश:सीकर के एसके मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदाकर्मियों को 6 माह से नहीं मिला वेतन

जयपुर : सीकर के एसके मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने के आदेश हुए हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने मामलें से जुड़ी 6 अपीलों का निस्तारण करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव, राजमेस के आयुक्त एवं एसके मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को निर्देश दिए है कि वह कमर्चारियों को उनके बकाया वेतन का भुगतान तुरंत करें।
कर्मचारियों की अपीलों पर अधिकरण ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब था। लेकिन विभाग ने मामले में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। जिसके बाद अधिकरण के चेयरमैन विकास सीताराम भाले एवं सदस्य शुचि शर्मा की बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया।
सेवानिवृति के बाद संविदा पर लगे थे कर्मचारी
प्रार्थी राजकिशोर शर्मा व अन्य की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थीगण सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिक है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पिछले साल विज्ञप्ति जारी कर सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी।
जिसमें प्रार्थीगण ने पात्रता के अनुसार अलग-अलग पदों के लिए आवेदन किए थे। इसके पश्चात मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उन्हें नियुक्ति दी। लेकिन कार्यग्रहण करने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बिना कारण वेतन का भुगतान नही किया। प्रार्थीगण ने वेतन के भुगतान करने की मांग को लेकर अनेक बार आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिए। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नही की गई। जिसके बाद कर्मचारियों ने रेट में अपील दायर की लेकिन विभाग ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। जो विभाग की लापरवाही को दर्शाता है।