लैब टेक्नीशियन परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
लैब टेक्नीशियन परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस मामले में राज्य सरकार से 22 जुलाई तक जवाब मांगा है जिसमें लैब तकनीशियन भर्ती 2023 परीक्षा में कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद एक उम्मीदवार को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त नहीं किया गया था.यह आदेश जस्टिस महेंद्र ने जारी किया की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कुमार गोयल याचिकाकृता सुभाष चंद सैनी झुंझुनूं जिले के निवासी, के माध्यम से एडवोकेट प्रमोद सैनी पौंख याचिका के अनुसार, सरकार ने 31 मई, 2023 को लैब तकनीशियन पद के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था और याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबसी) कोटा के तहत इस पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का स्कोर 62.14 अंक था, जो अंतिम कट-ऑफ 52:52 से अधिक था
विभाग द्वारा घोषित अंक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, होने के बावजूद कट-ऑफ से अधिक अंक होने पर याचिकाकर्ता को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया और अंतिम सूची में उसका चयन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इस फैसले को चुनौती दी है।