यह 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
यह 12 वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे पहचान के लिए मान्य
चूरू : मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं।