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साक्ष्य अधिनियम में मांगी सूचना मामला पहुंचा हाइकोर्ट : जिला कलेक्टर को दिए निर्देश 3 सप्ताह में करें निर्णित


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साक्ष्य अधिनियम में मांगी सूचना मामला पहुंचा हाइकोर्ट : जिला कलेक्टर को दिए निर्देश 3 सप्ताह में करें निर्णित

साक्ष्य अधिनियम में मांगी सूचना मामला पहुंचा हाइकोर्ट : जिला कलेक्टर को दिए निर्देश 3 सप्ताह में करें निर्णित

जोधपुर : पाली जिला अंतर्गत चोटिला गांव के सामाजिक कार्यकर्ता ओमाराम ने रोहट तहसील कार्यालय अधीनस्थ पटवार मंडल चोटिला के मौजा सवाईपुरा के विभिन्न खसरों की ट्रेस नकलें, नामांतकरण, खसरों का सीमा ज्ञान इत्यादि की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत ना मांग कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 की धारा 76 के तहत आवेदन का मामला जोधपुर हाइकोर्ट पहुंचा गया । राजस्थान हाइकोर्ट ने पाली जिला कलेक्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत लोक दस्तावेजों की सूचना के लिए किये गए आवेदन पर विचार करते हुए तीन सप्ताह की अवधि में निर्णित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विनित कुमार माथुर की एकल पीठ में याचिकाकर्ता ओमाराम की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि याची ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत जिला कलेक्टर पाली कार्यालय में संधारित लोक विस्तावेजों की सूचना के लिए आवेदन 3 मई 2023 को किया था लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी । जोधपुर हाइकोर्ट की शरण लेते हुए याची ओमाराम ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर पाली को रिट याचिका में परिवादी बनाया । हाइकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर ने 22 मई 2024 को आदेश पारित करते हुए जिला कलेक्टर पाली को तीन सप्ताह में आवेदन पर विचार करते हुए निर्णित करने के निर्देश दिए हैं।

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