जयपुर : हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को रिटायर हुए शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर व पेंशन विभाग के निदेशक से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि जब राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 के नियमों में प्रावधान बना हुआ है तो फिर प्रार्थी रिटायर शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस जीआर मीना ने यह निर्देश केशर देव व अन्य की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता प्रशांत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रार्थी शिक्षक 31 मई को रिटायर हुए थे और उन्हें पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ एक जुलाई 2022 से दिया गया। 11 महीने की सेवाएं देने के बाद भी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 के नियमों में प्रावधान है कि कर्मचारी पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि से छह महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए योग्य हो जाता है।
प्रार्थियों के मामले में उनका सेवाकाल 11 महीने का रहा है, लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। इसलिए उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिलवाया जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव व अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा।