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Electoral Bond: सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपी, एसबीआई का हलफनामा


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Electoral Bond: सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपी, एसबीआई का हलफनामा

18 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियों को 21 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा था। इस बीच, एसबीआई ने चुनाव आयोग को सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं।

Electoral Bond : चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को सौंप दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए जानकारी देने को कहा था। जिसके बाद  एसबीआई ने सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण को चुनाव आयोग को सौंपा है, जो दानकर्ताओं और बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टियां के साथ मिलान करने में मदद करेगा। उम्मीद है कि जल्द चुनाव आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी सार्वजनिक करेगा।

भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। अदालत में दिए गए हलफनामे में बताया कि उसने चुनावी बॉन्ड के मूल्य और विशिष्ट संख्या दर्शाने वाली जानकारी का खुलासा किया है। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते दानकर्ताओं के केवाईसी विवरण को सार्वजनिक नहीं किया गया है। साथ ही, कहा कि संपूर्ण बैंक एसी नंबर, राजनीतिक पार्टियों के केवाईसी विवरण साइबर सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किए गए है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह चुनावी बॉन्ड के चुनिंदा आंकड़ों के बदले सारा डाटा 21 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे। कोर्ट ने कहा, 15 फरवरी के आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड जारीकर्ता बैंक को अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित पूरे विवरण का खुलासा करना होगा। आदेश में बॉन्ड से जुड़ा सारा डाटा सार्वजनिक करने के निर्देश थे। बैंक को इस बारे में और आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश
दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है।

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