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पेट्रोल पम्प धारकों को आरक्षित मात्रा में रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश


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पेट्रोल पम्प धारकों को आरक्षित मात्रा में रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश

पेट्रोल पम्प धारकों को आरक्षित मात्रा में रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने जिले में स्थित एवं कार्यरत सभी पेट्रोल पम्प धारकों को लोकसभा आम चुनाव के दौरान चुनाव कार्य के लिए प्रयुक्त वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल एवं मोबिल ऑयल का हर समय रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने पम्प धारकों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहां 1 हजार लीटर पेट्रोल एवं 3 हजार लीटर डीजल तथा 500 लीटर (1-1 ली.के पैकेट) मोबिल ऑयल आरक्षित मात्रा में 30 जून 2024 तक रखना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी कूपनों पर निर्वाचन कार्यो में प्रयुक्त वाहनों के प्रभारी अधिकारियों को उपलब्ध करवाएंगे तथा वितरित मात्रा का इन्द्राज वाहन की लॉग बुक में कर चुनाव समाप्ति के पश्चात पी.ओ.एल. के भुगतान के लिए बिल मय कूपन प्रस्तुत करेंगे। उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं जन प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 के तहत दण्डनीय होगी।

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