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चुनाव के दौरान सतर्कता के साथ सभी गतिविधियों पर रखें नजर : कुमार अजय


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चुनाव के दौरान सतर्कता के साथ सभी गतिविधियों पर रखें नजर : कुमार अजय

पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण, दी पेड न्यूज और विज्ञापन अधिप्रमाणन संबंधी जानकारी, दिए सक्रियता, सजगता एवं सतर्कता के साथ दायित्व निर्वहन के निर्देश

चूरू : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार बुधवार  को आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 को लेकर गठित पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ का प्रशिक्षण जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में एमसीएमसी प्रकोष्ठ में प्रतिनियुक्त कार्मिकों के अलावा मीडिया प्रकोष्ठ कार्मिकों ने हिस्सा लिया। एमसीएमसी प्रकोष्ठ के अतिरिक्त नोडल अधिकारी एवं एडीपीआर कुमार अजय ने कार्मिकों को प्रकोष्ठ से संबंधित विभिन्न दायित्वों एवं बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

एमसीएमसी के अतिरिक्त नोडल अधिकारी कुमार अजय ने प्रकोष्ठ एवं एमसीएमसी के दायित्वों, कार्य प्रणाली, विज्ञापन अधिप्रमाणन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया मॉनीटरिंग, विज्ञापन एवं न्यूज, पेड न्यूज लागत निर्धारण सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि सभी कार्मिक प्रशिक्षण के दौरान एक-एक चीज को बारीकी से समझ लें ताकि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार समुचित मॉनीटरिंग सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सतर्कता के साथ सभी गतिविधियों पर नजर रखें। कोई भी भ्रामक सूचना व फेक जानकारी आपकी नजर से नहीं छूटे। इसके लिए एमसीएमसी प्रकोष्ठ में नियुक्त कार्मिक आपसी सामंजस्य एवं तालमेल बैठाते हुए दायित्वों का निर्वहन करें। पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर समाचारों एवं प्रकरणों पर समुचित नजर रखें। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ के कार्मिक पेड न्यूज और विज्ञापन पर सम्पूर्ण नजर रखें कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से संबंधित प्रसारित होने वाली मीडिया कवरेज एवं विज्ञापनों के लिए निर्धारित गाइडलाइन की पालना की जाकर ही प्रसारित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की मंशा के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी पूरी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि संदेहास्पद ‘पेड न्यूज‘ की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा।

कुमार अजय ने बताया कि चुनाव के दौरान ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा।

इस दौरान एपीआरओ मनीष कुमार, सूचना सहायक अभिषेक सरोवा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामचंद्र गोयल, वरिष्ठ सहायक मंगेज सिंह, प्रेमलता, बेबी कुमारी, राहुल स्वामी, नरेन्द्र सिंह, अली शेर खान, कालूराम चौबे, संजय शर्मा, मुकेश पंवार, अंशु, ममता सिहाग, अकरम, संजय गोयल सहित अन्य उपस्थित रहे।

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