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फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे डंपर:डीलर और ड्राइवर पर केस दर्ज, 50 लाख रुपए का हो सकता है जुर्माना


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फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे डंपर:डीलर और ड्राइवर पर केस दर्ज, 50 लाख रुपए का हो सकता है जुर्माना

फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे डंपर:डीलर और ड्राइवर पर केस दर्ज, 50 लाख रुपए का हो सकता है जुर्माना

नीमकाथाना : नीमकाथाना परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर डंपर चलाने और बिना रजिस्ट्रेशन नियम विरुद्ध टीआरसी पर गाड़ी बेचने पर डंपर चालक और वाहन डीलर के खिलाफ डाबला थाने में मामला दर्ज करवाया हैं।

नीमकाथाना उप परिवहन अधिकारी रोबिन सिंह ने बताया कि अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर डाबला पुलिस और खान विभाग की टीम ने अवैध पत्थर से भरे डंपर को पकड़ा था। ओवरलोड होने पर परिवहन विभाग ने जुर्माना लगाया था। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन वाहन को चेक किया तो वाहन बिना रजिस्ट्रेशन पाया गया।

मामले की जांच करने पर सामने आया कि वाहन मालिक द्वारा दूसरे वाहन की नंबर प्लेट लगाकर नियम विरुद्ध वाहन चलाया जा रहा था। जो की वाहन डीलर शाहपुरा टाटा मोटर्स रोशन मोटर्स द्वारा बिना पंजीयन और बिना कर जमा करवाए बिना नियम विरुद्ध टीआरसी पर बिना नंबर जारी किए बेच दिया। टाटा डीलर्स पर नियम विरुद्ध गाड़ी बेचने और गाड़ी मालिक पर दूसरे गाड़ी की नंबर प्लेट लगाकर चलने पर निजामपुर निवासी संजय और शाहपुरा के टाटा मोटर्स डीलर रोशन मोटर्स पर डाबला थाने में मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

सरकार और राजस्व को नुकसान

वाहन डीलर्स को वाहनों के रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस और- आरसी जारी करने के अधिकार देने के बाद लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। डीलर्स नंबर प्लेट के नाम से राशि वसूल रहे हैं तो वाहनों का बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट और टैक्स जमा किए बिना छोड़ रहे हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना वाहनों की बिक्री कर रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

आरटीओ ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 2018 के बाद वाहन डीलर जब भी कोई नया वाहन बेचते हैं तो सरकार का टैक्स जमा करवा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन बेच सकते हैं। नियम विरुद्ध वाहन बेचने पर न्यायालय द्वारा डीलर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर डीलर लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाती है। जब्त किए गए वाहन पर पांच माह का टैक्स पेनल्टी परिवहन विभाग द्वारा अलग से लगाई जाएगी।

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