पाकिस्तानी प्रेमी को दो साल की जेल:गर्लफ्रेंड से मिलने बॉर्डर पार करते पकड़ा गया, 23 महीने से था बीकानेर सेंट्रल जेल में
पाकिस्तानी प्रेमी को दो साल की जेल:गर्लफ्रेंड से मिलने बॉर्डर पार करते पकड़ा गया, 23 महीने से था बीकानेर सेंट्रल जेल में

अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) : अनूपगढ़ कोर्ट ने एक 23 साल के पाकिस्तानी युवक को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान युवक का नाम मोहम्मद अहमर है जो कि पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में रहता था। दिसंबर, 2021 में अहमर अवैध तरीके से बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया था। अहमर ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि उसने भारत में रह रही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बॉर्डर पार किया था।
अनूपगढ़ पुलिस के मुताबिक अहमर 4 दिसंबर 2021 को अनूपगढ़ में स्थित भारत-पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित शेरपुरा पोस्ट से भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने पकड़कर अनूपगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया था। सुरक्षा एंजेसियों के द्वारा अहमर से पूछताछ किए जाने के बाद उसे 5 जनवरी 2022 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। तब से उस पर कोर्ट में ट्रायल चल रहा था।
बुधवार को उसे कड़ी सुरक्षा में अनूपगढ़ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डॉ. सोनिया पूर्वा ने पाकिस्तानी युवक को 2 साल की जेल और 11 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई।

सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, फिर प्यार
अहमर ने कोर्ट को बताया कि, वो पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर-बसर कर रहा था। 2020-21 में अहमर की सोशल मीडिया पर मुंबई की एक लड़की से बातचीत हुई। वो उस लड़की से प्यार करने लगा। वो एक दिन में कई कई घंटे सोशल मीडिया के जरिए बातचीत किया करते थे। उसपर प्यार का जुनून इतना सवार हो गया कि उसने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने का ठान लिया।

सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की, बातें सही लगी
अहमर के पकड़े जाने के बाद कई सुरक्षा एंजेसियों ने अहमर से पूछताछ की। अहमद के पास उस समय ट्रैकिंग बैग, मोबाइल, पाकिस्तानी सिम, 220 यूएई करेंसी मिली थी, लेकिन अहमर के पास कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। 5 जनवरी 2022 को अहमद को न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
दो साल की सजा हुई, जो पहले ही काट चुका है
जनवरी, 2022 से अहमर जेल में है। बुधवार को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डॉक्टर सोनिया पूर्व ने अहमर को बिना पासपोर्ट देश में घुसने समेत दो मामलों में 2-2 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। अहमर को दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
मोहम्मद अहमर के वकील रामेश्वर लाल डाल ने बताया कि, न्यायालय के आदेश के अनुसार अहमर जो समय जेल में बिता चुका है। वह इसकी सजा से कम हो जाएगा। इसलिए अहमर 5 जनवरी 2024 को रिहा हो जाएगा। वहीं अगर इसने जुर्माना नहीं भरा तो इसे दो महीने की ओर सजा होगी।