नीमकाथाना में धारा 144 लागू:आपराधिक गतिविधियों पर रहेगी पुलिस-प्रशासन की नजर, कलेक्टर बोलीं- बिना किसी भय से मतदान करें
नीमकाथाना में धारा 144 लागू:आपराधिक गतिविधियों पर रहेगी पुलिस-प्रशासन की नजर, कलेक्टर बोलीं- बिना किसी भय से मतदान करें
नीमकाथाना : चुनाव की घोषणा के साथ ही नीमकाथाना जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी शस्त्रधारियों को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने कहा गया है। कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने बताया कि चुनाव संपन्न होने तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान या सड़क पर लेकर नहीं चल सकेगा।
धारा 144 लागू होने पर बंदूक, रायफल, भाला, बरछी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस में शामिल नहीं हो सकेगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। आपत्तिजनक पोस्टर बांटने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिले की सीमा के अंदर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सभा, रैली या जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। धरना प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। अस्त्र शस्त्र से संबंधित आदेश उन सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपनी ड्यूटी के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।
इन पर नहीं होगा लागू
सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों की धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने के छूट होगी। आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने और शस्त्र पुलिस थानों में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग और बीमार जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी, बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।