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INDIA vs NDA : विपक्ष के गठबंधन ‘इंडिया’ के नाम को लेकर दिल्ली में शिकायत, बाराखंभा थाने पहुंचा शिकायतकर्ता


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नई दिल्लीराज्य

INDIA vs NDA : विपक्ष के गठबंधन ‘इंडिया’ के नाम को लेकर दिल्ली में शिकायत, बाराखंभा थाने पहुंचा शिकायतकर्ता

वकील अवनीश मिश्रा ने शिकायत में कहा कि एंबलम एक्ट की धारा-3 के तहत कोई भी इंडिया नाम अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस तरह से इंडिया नाम के उपयोग से भारत के लोगों की भावना आहत हुई है।

INDIA vs NDA : विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस-इंडिया) रखकर कानून तोड़ा है। दिल्ली के रहने वाले अवनीश मिश्रा नामक वकील ने बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में इस गठबंधन में शामिल सभी 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राजनीतिक दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर एंबलम एक्ट-2022 (प्रतीक अधीनियम) का उल्लंघन किया है। पुलिस ने वकील की शिकायत ले ली है। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त प्रवीण तायल ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली है। बुधवार देर रात तक मामला दर्ज नहीं किया गया था।

वकील अवनीश मिश्रा ने शिकायत में कहा कि एंबलम एक्ट की धारा-3 के तहत कोई भी इंडिया नाम अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस तरह से इंडिया नाम के उपयोग से भारत के लोगों की भावना आहत हुई है। विपक्ष के 26 दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक में मंगलवार को इस गठबंधन के लिए इंडिया नाम चुना गया है। वकील ने सभी 26 दलों को दंडित करने की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि एंबलम एक्ट की धारा-5 में ऐसे उल्लंघन पर जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट की धारा-3 के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अधिकतम 500 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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