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गंभीर दुर्घटनाओं में तीन या अधिक मौतों पर जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल देनी होगी सूचना


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गंभीर दुर्घटनाओं में तीन या अधिक मौतों पर जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल देनी होगी सूचना

सीकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, राहत-बचाव और घायलों के उपचार को प्राथमिकता देने के आदेश

सीकर : जिले में होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं और भयावह घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जिन घटनाओं में तीन या इससे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है अथवा दस या इससे अधिक लोग घायल होते हैं, उनकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल देनी होगी। साथ ही आवश्यक राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उपखंड अधिकारियों, वृत्ताधिकारियों, तहसीलदारों और थानाधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी किसी भी घटना की जानकारी मिलते ही दूरभाष के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, सीकर को तत्काल सूचित करें। सूचना में घटनास्थल, दिनांक और समय, घटना का संक्षिप्त विवरण, मृतकों एवं घायलों की संख्या तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल करनी होंगी।

आदेश में संबंधित उपखंड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य करवाने, घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित तहसीलदार और थानाधिकारी आपसी समन्वय से घटना की तथ्यात्मक जानकारी जुटाएंगे तथा जरूरत के अनुसार उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे।

जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रारंभिक सूचना देने के बाद मृतकों और घायलों की अद्यतन संख्या सहित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी समय-समय पर जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों की पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करने और सूचना देने में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं करने की हिदायत दी है।

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