ऑनर किलिंग केस में आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट में खारिज:कोर्ट ने कहा- यह डेथ रेफरेंस से जुड़ा मामला; पिता ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेटी-प्रेमी को मारा था
ऑनर किलिंग केस में आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट में खारिज:कोर्ट ने कहा- यह डेथ रेफरेंस से जुड़ा मामला; पिता ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेटी-प्रेमी को मारा था
सीकर : सीकर के ऑनर किलिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने आरोपियों की जमानत खारिज की है। कोर्ट ने डेथ रेफरेंस केस का हवाला दिया है।
एडवोकेट राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया- यह मामला सीकर के रानोली थाना इलाके में साल 2019 का है। जब युवती प्रेम (19) को अपने प्रेमी गणपत (37) से बात करते वक्त उसके पिता रामगोपाल ने पकड़ लिया था। इसके बाद 21 अक्टूबर को रात के समय युवती को पिता रामगोपाल सहित अन्य रिश्तेदारों ने बुरी तरह पीटा। वहीं उसके प्रेमी गणपत को भी पेट्रोल पंप पर बुला लिया। आरोपियों ने गणपत का किडनैप करके उसके साथ भी मारपीट की। बाद में प्रेम और गणपत दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके शव को पहाड़ियों में फेंक दिया था।
बता दें कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें पिता रामगोपाल अपनी बेटी को मारते हुए नजर आ रहा था।
पिता ने युवती के लापता होने की कराई थी रिपोर्ट
एडवोकेट राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया- बाद में पिता रामगोपाल ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। इधर जब गणपत घर नहीं लौटा तो उसके घरवालों ने भी तलाश शुरू की। तब गणपत के घरवालों ने उसके दोस्त को पूछा तो उसने बताया था कि उसके पास 21 अक्टूबर की रात गणपत का कॉल आया था। तब झगड़ा होने की आवाज आ रही थी। गणपत के परिवार ने रानोली थाने में मामला दर्ज करवाया था।
पिता को मौत की सजा और 1 लाख जुर्माने की सुनाई थी सजा
एडवोकेट राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया- पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाह और आर्टिकल पेश होने के बाद मामले में युवती के पिता रामगोपाल को 2 साल पहले मौत की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सुनाई गई थी। इसके अलावा चाचा महादेव, मामा परसराम, चचेरा भाई महेंद्र, नंदलाल, बीरबल, सोहनलाल, मदनलाल संदीप और बाबूलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा मामले में आरोपी राजेश को 3 साल की जेल की सजा हुई थी।
सजा होने के बाद से सभी आरोपी जेल में बंद थे। आरोपियों के वकील ने जयपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन अब इस याचिका को कोर्ट के द्वारा डेथ रेफरेंस केस होने की वजह से खारिज कर दिया गया है।
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