वृद्ध महिला को मकान में दोबारा प्रवेश दिलाने के आदेश, बेटे-पुत्रवधू को रोकने पर लगाई रोक
वृद्ध महिला को मकान में दोबारा प्रवेश दिलाने के आदेश, बेटे-पुत्रवधू को रोकने पर लगाई रोक
झुंझुनूं : उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय, झुंझुनूं ने 61 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक शकुंतला कस्वां को उनके स्वामित्व वाले मकान में पुनः प्रवेश दिलाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायालय ने पुत्र हेमंत कस्वां को मकान में प्रवेश में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
परिवाद में शकुंतला कस्वां ने आरोप लगाया था कि उन्हें उनके ही मकान से बेदखल कर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी गई। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने माना कि वृद्ध महिला अपने मकान में रहने की अधिकारिणी हैं।
उपखंड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी रामकरण (आरएएस) ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अंतरिम आदेश जारी करते हुए इंदिरा नगर रोड नंबर-1 स्थित मकान में महिला के प्रवेश को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आदेश उपखंड न्यायालय के रीडर सुनील ने पढ़कर सुनाया।
न्यायालय ने कोतवाली थाना पुलिस को आदेश की पालना सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। अंतिम निर्णय होने तक यह अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।
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