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जमीन की फर्जी डील करवाकर 90 लाख ठगे,SC से जमानत:आरोपी 1 साल से जेल में बंद था; ट्रायल में 27 में से केवल 5 लोगों की हुई गवाही


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जमीन की फर्जी डील करवाकर 90 लाख ठगे,SC से जमानत:आरोपी 1 साल से जेल में बंद था; ट्रायल में 27 में से केवल 5 लोगों की हुई गवाही

जमीन की फर्जी डील करवाकर 90 लाख ठगे,SC से जमानत:आरोपी 1 साल से जेल में बंद था; ट्रायल में 27 में से केवल 5 लोगों की हुई गवाही

सीकर : सीकर में जमीन की फर्जी डील करवाकर 90 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोपी करीब 1 साल से जेल में बंद था। इस मामले में कोर्ट के ट्रायल में 27 में से केवल पांच ही लोगों की गवाही हो सकी है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है।

दरअसल 1 अप्रैल 2025 को पेंट ठेकेदार महावीर प्रसाद ने सीकर के कोतवाली थाना इलाके में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि मुंशीराम भालदार ने ब्रोकर बनकर उन्हें सीकर में नेहरू पार्क के पीछे साढे़ 8 बीघा जमीन दिलवाने के बदले 90 लाख रुपए ले लिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई।

हकीकत में वह जमीन किसी और की थी। मुंशीराम और उसके साथी आरोपियों ने मिलकर फर्जी तरीके से यह डील की। पुलिस ने 26 जुलाई 2025 को मुंशीराम को गिरफ्तार कर लिया था।

अब तक 27 में से केवल 5 गवाहों की हुई गवाही

इस मामले में आरोपी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में पहले दलील दी कि आरोपी करीब 1 साल से जेल में बंद है। कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के बाद 27 में से केवल 5 ही गवाहों की गवाही हुई है।

ऐसे में कोर्ट का मानना है कि इस तरह की स्थिति में मुकदमे का जल्दी समाप्त होना संभव दिखाई नहीं देता। आरोपी एक साल से हिरासत में है। इसके चलते उसे जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 7 फरवरी 2026 के आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि आरोपी को एक सप्ताह में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। मजिस्ट्रेट उचित नियम और शर्त निर्धारित करते हुए मुंशीराम को जमानत पर रिहा करेंगे।

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