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Covid-19जनमानस शेखावाटी सवांददाता : गजराज शर्मा
बीदासर : न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बीदासर ने चेक बाउंस के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय पुत्र भंवरलाल निवासी बीदासर को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील गोस्वामी ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
प्रकरण के अनुसार परिवादी कन्हैयालाल निवासी बीदासर ने आरोपी को 3 लाख 70 हजार रुपए उधार दिए थे। राशि लौटाने के लिए आरोपी ने चेक दिया, लेकिन बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक अनादरित हो गया। इसके बाद विधिक नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिस पर परिवादी ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया।
सुनवाई के दौरान परिवादी ने चेक, बैंक रिटर्न मेमो और अन्य दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
परिवादी की ओर से अधिवक्ता कमल गोयतान ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क रखे। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि चेक बाउंस जैसे आर्थिक अपराधों में सख्ती जरूरी है, ताकि वित्तीय अनुशासन और लोगों का आपसी विश्वास बना रहे। फैसले को क्षेत्र में आर्थिक लेन-देन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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