चिड़ावा मोबाइल कैमरा कांड, आरोपी शाहरुख जेल भेजा:कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, 23 जून तक न्यायिक हिरासत में
चिड़ावा मोबाइल कैमरा कांड, आरोपी शाहरुख जेल भेजा:कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, 23 जून तक न्यायिक हिरासत में
चिड़ावा : चिड़ावा मोबाइल कैमरा कांड के मुख्य आरोपी शाहरुख को अदालत ने 23 जून 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। यह मामला चिड़ावा थाना क्षेत्र के रेडीमेड शोरूम से जुड़ा है, जहां महिलाओं के कपड़े बदलने वाले स्थान पर मोबाइल कैमरा लगाकर आपत्तिजनक कृत्य किया गया था।
पुलिस ने आरोपी शाहरुख को ग्राहकों की गोपनीयता भंग करने और महिलाओं के विरुद्ध गंभीर कृत्य करने के आरोप में 6 जून 2026 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने उसे दो दिन के रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की थी।
23 जून तक न्यायिक हिरासत में
रिमांड अवधि पूरी होने पर, आरोपी को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। मामले की गंभीरता और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए, कोर्ट ने शाहरुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद, उसे 23 जून 2026 तक के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया गया।
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