मासूम से रेप करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास:घर छोड़ने के बहाने की थी दरिंदगी; 1.90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
मासूम से रेप करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास:घर छोड़ने के बहाने की थी दरिंदगी; 1.90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
झुंझुनूं : झुंझुनूं में एक बच्ची से हुई दरिंदगी के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 1.90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को मजबूती से साबित करने के लिए कोर्ट के सामने कुल 27 गवाहों के बयान करवाए गए और 104 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए।
घर छोड़ने के बहाने की थी वारदात
लोक अभियोजक के अनुसार- घटना 5 मई 2025 की है। पीड़िता की मां रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार- वे जयपुर से एक धार्मिक कार्यक्रम से रात करीब 11:30 बजे नवलगढ़ पहुंचे थे। वहां खड़ा आरोपी उन्हें घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर ले गया।
रास्ते में पेट्रोल खत्म होने का बहाना बनाकर उसने परिजनों को उतार दिया और मासूम बच्ची को जबरन अपने साथ लेकर फरार हो गया। इसके बाद उसने बच्ची के साथ रेप किया और लहूलुहान हालत में उसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट में चला और पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजा सुनाई। भाम्बू ने बताया कि जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने पर दोषी को अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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