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Covid-19बिसाऊ : निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) रोकने के मामलों को लेकर अब शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी निजी विद्यालय किसी भी परिस्थिति में छात्र की टीसी रोक नहीं सकता।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश में कहा है कि यदि कोई विद्यार्थी स्कूल बदलना चाहता है या पढ़ाई पूरी होने पर टीसी मांगता है, तो अभिभावक के आवेदन पर तुरंत टीसी जारी करना अनिवार्य होगा, ताकि छात्र की पढ़ाई बाधित न हो।
विवाद की स्थिति में भी नहीं रुकेगी टीसी
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो, तब भी छात्र की टीसी नहीं रोकी जाएगी। विभाग ने छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा की निरंतरता बनी रहनी चाहिए।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि आवेदन के बावजूद कोई विद्यालय टीसी जारी नहीं करता है, तो संबंधित संस्था के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से टीसी रोकने को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।
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