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झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग देगा लंबित मामलों के समाधान:नए मामलों की भी होगी जल्द सुनवाई, 30 दिन में करेंगे आपसी सहमति से फैसला


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झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग देगा लंबित मामलों के समाधान:नए मामलों की भी होगी जल्द सुनवाई, 30 दिन में करेंगे आपसी सहमति से फैसला

झुंझुनूं उपभोक्ता आयोग देगा लंबित मामलों के समाधान:नए मामलों की भी होगी जल्द सुनवाई, 30 दिन में करेंगे आपसी सहमति से फैसला

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलाने के लिए नई कार्ययोजना लागू की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने नए मामलों की तेजी से सुनवाई और पुराने लंबित प्रकरणों के 500 प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही उपभोक्ता जागरूकता और लोक अदालत के जरिए विवाद निपटाने पर भी फोकस किया गया है।

नए और पुराने मामलों पर एक साथ फोकस

अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि इस साल दर्ज होने वाले सभी नए मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। साथ ही पहले से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की रणनीति बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भावना के अनुसार समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।

30 दिन का कंज्यूमर्स वॉइस जागरूकता अभियान

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार से 30 दिवसीय कंज्यूमर्स वॉइस जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य फोकस मार्च में प्रस्तावित प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत रहेगा, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जा सके।

लोक अदालत से पहले प्री काउंसलिंग

आयोग की योजना के अनुसार लोक अदालत से पहले प्रत्येक लंबित मामले को प्री काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। इसमें दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समझौते की संभावना तलाशी जाएगी। जिन मामलों में सहमति नहीं बन पाएगी, उनमें कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें निर्णय की अंतिम अवस्था तक पहुंचाया जाएगा।

15 मार्च तक मिशन मोड में काम

विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मिशन मोड पर काम करने की योजना बनाई है। अध्यक्ष मील ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को विवाद सुलझाने का अवसर दिया जाएगा, ताकि समय और खर्च दोनों की बचत हो सके।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई जागृति पर जोर

आयोग की ओर से ई जागृति प्लेटफॉर्म के उपयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया और अधिकारों की जानकारी देना है, ताकि वे आसानी से न्याय प्रणाली तक पहुंच सकें।

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