[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

13 साल पुराने झगड़े में कोर्ट का फैसला:शिक्षक पर हमला करने वाले दो आरोपियों को तीन साल की जेल, जुर्माना भी लगाया


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
उदयपुरवाटीझुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

13 साल पुराने झगड़े में कोर्ट का फैसला:शिक्षक पर हमला करने वाले दो आरोपियों को तीन साल की जेल, जुर्माना भी लगाया

13 साल पुराने झगड़े में कोर्ट का फैसला:शिक्षक पर हमला करने वाले दो आरोपियों को तीन साल की जेल, जुर्माना भी लगाया

उदयपुरवाटी : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 13 साल पुराने एक झगड़े के मामले में दो आरोपियों को तीन साल के कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना क्षेत्र की ग्राम पंचायत छऊ स्थित झाझड़ियों की ढाणी में हुई थी।

जानकारी के अनुसार, झाझड़ियों की ढाणी निवासी मदनलाल ने 1 मई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि स्कूल जाते समय रामनिवास पुत्र रामेश्वर लाल और अशोक कुमार उर्फ संजय बोलेरो में आए और धारदार हथियार व लाठियों से उन पर हमला किया। इस हमले में मदनलाल के हाथों की उंगलियां कट गई थीं। राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने इस मामले की पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में 15 गवाह और संबंधित दस्तावेज पेश किए।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरजेएस विजय कोचर ने आरोपियों को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया। आईपीसी की धारा 341 और 427 में एक-एक माह का साधारण कारावास, धारा 323 में एक साल का साधारण कारावास और धारा 324 में दो साल का साधारण कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, धारा 326 के तहत तीन-तीन साल का साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी मदनलाल सरकारी सेवा में शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं, आरोपी पक्ष का रामनिवास भी हाल ही में ग्राम विकास अधिकारी पद से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है। यह मामला क्षेत्र में काफी चर्चित रहा था।

Related Articles