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बेटी की हत्या के आरोपी पिता को उम्रकैद मां का पक्ष लेने पर पाइप से किया था वार


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बेटी की हत्या के आरोपी पिता को उम्रकैद मां का पक्ष लेने पर पाइप से किया था वार

बेटी की हत्या के आरोपी पिता को उम्रकैद मां का पक्ष लेने पर पाइप से किया था वार

झुंझुनूं : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीमा ढाका ने बेटी की हत्या के मामले में चिड़ावा निवासी संजय कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मामले के अनुसार 13 जून 2020 को महपालवास निवासी ताराचंद ने चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दी कि उसके दामाद संजय कुमावत ने मेरी लड़की सरोज व मेरी दोहती नीतू व दोहिते विक्रम पर लोहे की रॉड से ताबड़ तोड़ हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सरोज व नीतू को जयपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान नीतू की मौत हो गई। पुलिस ने जानलेवा हमले में हत्या की धारा जोड़ी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। परिवादी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता लोकेश शर्मा व सोनू तामड़ायत ने दलील दी कि आरोपी पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पत्नी पर जानलेवा हमला किया। आरोपी को कठोर सजा दी जाए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सीमा ढाका ने आरोपी संजय कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पत्नी को पीट रहा था, बचाने आई बेटी पर किया था हमला

यह घटना 13 जून 2020 को हुई। डालमिया बॉयज स्कूल चिड़ावा के पीछे रहने वाले संजय कुमावत (42) और उसकी पत्नी सरोज (38) के बीच पुश्तैनी खेत को लेकर विवाद था। इसी बात को लेकर घटना के दिन गुस्से में संजय पत्नी सरोज को पीटने लगा। वह लोहे के पाइप से पीट रहा था। मां के चीखने की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए बेटी नीतू (19) व बेटा विक्रम (18) आए। उन्होंने बचाव किया तो गुस्से में संजय ने दोनों के सिर पर पाइप से वार कर

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