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श्रीमाधोपुर में चेक बाउंस के आरोपी को डेढ़ साल कारावास:कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया


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श्रीमाधोपुर में चेक बाउंस के आरोपी को डेढ़ साल कारावास:कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

श्रीमाधोपुर में चेक बाउंस के आरोपी को डेढ़ साल कारावास:कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को डेढ़ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

20 लाख रुपए उधार लिए थे

यह मामला परिवादी शिंभू दयाल मीणा, निवासी सकराय, तहसील श्रीमाधोपुर, और आरोपी अनिल कुमार मीणा, निवासी सुरानी, तहसील श्रीमाधोपुर, से संबंधित है। अनिल कुमार ने शिंभू दयाल से अपने व्यवसाय के लिए 20 लाख रुपए उधार लिए थे। बकाया राशि के भुगतान के लिए अनिल कुमार ने भारतीय स्टेट बैंक, अजीतगढ़ शाखा के दो चेक दिए थे। ये चेक 10-10 लाख रुपए के थे, जिनकी देय तिथि 10 जनवरी 2020 और 24 जनवरी 2020 थी।

परिवादी ने दोनों चेक को अपने बैंक खाते में जमा किया, लेकिन 6 फरवरी 2020 को ये बाउंस हो गए। इसके बाद, परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 6 मार्च 2020 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस के बावजूद आरोपी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने पर, परिवादी शिंभू दयाल ने आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया।

आरोपी को डेढ़ साल सजा, 25 लाख जुर्माना

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने 15 नवंबर को आरोपी अनिल कुमार को डेढ़ वर्ष के साधारण कारावास और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह जुर्माना चेक की मूल राशि 20 लाख रुपए के भुगतान के लिए लगाया गया है। परिवादी की ओर से एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा थोई ने पैरवी की।

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