150 किमी दूर ले जाकर नाबालिग से किया था रेप:अलवर में दोषी को 20 साल की सजा; कोर्ट की टिप्पणी- नरमी बरती तो समाज में गलत संदेश जाएगा
150 किमी दूर ले जाकर नाबालिग से किया था रेप:अलवर में दोषी को 20 साल की सजा; कोर्ट की टिप्पणी- नरमी बरती तो समाज में गलत संदेश जाएगा
अलवर : अलवर के पॉक्सो अधिनियम संख्या-4 कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 49 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। कोटपूतली-बहरोड़ जिले से 26 जनवरी 2025 को दोषी एक 14 साल मासूम को उसके घर से अगवा कर करीब 150 किलोमीटर दूर सीकर ले गया, जहां उसने कई दिनों तक नाबालिग के साथ रेप किया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएं।
कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा-समाज में छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ रहे लैंगिक अपराधों को देखते हुए दोषी के प्रति नरमी बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा।
सरकारी वकील प्रशान्त यादव ने बताया- 28 जनवरी 2025 को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर के हरसौरा थाने में पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी 14 साल की बहन का घर से अपहरण हो गया है। पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसके बाद पीड़िता को बरामद किया गया।
5 दिन तक आरोपी नाबालिग से रेप किया
पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि 26 जनवरी 2025 की रात करीब 11 बजे जब वह पेशाब करने के लिए घर से बाहर आई, तो आरोपी मुनीम नाथ(22) ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे जबरदस्ती उठाकर सीकर जिले में स्थित एक गांव में ले गया, जहां उसने पांच दिनों तक उसके साथ रेप किया।
कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई
जांच अधिकारी प्रकाश सिंह ने प्रकरण के सभी तथ्यों का गहन अनुसंधान किया, जिसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाहों और 32 दस्तावेजों की पुष्टि के बाद मुनीम नाथ निवासी कंवर का नांगल, थाना डाबला, जिला सीकर को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
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