पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास:अवैध संबंधों के चलते चुन्नी से गला घोंटकर की थी हत्या
पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास:अवैध संबंधों के चलते चुन्नी से गला घोंटकर की थी हत्या

चूरू : चूरू की बादशाह कॉलोनी में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने शनिवार को आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर आरोपी ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी आदिल ने अगस्त 2022 में अपनी पत्नी शाहीन का चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। दोनों ने 2015 में प्रेम विवाह किया था। आदिल के एक अन्य महिला से अवैध संबंध था। इस कारण वह शाहीन से नफरत करने लगा था।
घटना की रात शाहीन घर में अकेली सो रही थी। सुबह शाहीन के भाई को घटना की जानकारी मिली। मृतका के ताऊ अयूब खां ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में आदिल के साथ उसके परिवार और पड़ोसन पर भी साजिश का आरोप लगाया गया।
डीजे कोर्ट ने 25 गवाहों के बयान, 68 दस्तावेजी साक्ष्य और 6 आर्टिकल्स के आधार पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आदिल ने पत्नी के भरोसे को तोड़ा और उसकी जिंदगी भी छीन ली। आदिल को भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई।