स्कूली बच्चों को पोक्सो एक्ट की दी जानकारी:डाबला पुलिस ने यौन अपराधों से खुद की सुरक्षा के दिए टिप्स
स्कूली बच्चों को पोक्सो एक्ट की दी जानकारी:डाबला पुलिस ने यौन अपराधों से खुद की सुरक्षा के दिए टिप्स

पाटन : पाटन में पुलिस ने जागृति अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत शनिवार को डाबला पुलिस ने ग्राम पंचायत जीलो स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र-छात्राओं को पोक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी। डाबला थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने 2012 में पोक्सो एक्ट लागू किया। यह एक विशेष कानून है। यह 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून में यौन उत्पीड़न, शोषण, अश्लील हरकतें और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है।
थाना अधिकारी ने बताया कि यह कानून लड़के और लड़कियों दोनों की सुरक्षा के लिए समान रूप से बनाया गया है। इसमें पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाती है। बच्चे के अनुकूल न्याय प्रक्रिया अपनाई जाती है। मामलों की समयबद्ध सुनवाई भी सुनिश्चित की जाती है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा।