चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान की नियुक्ति रद्द:छोड़ना होगा पद, उप प्रधान को कार्यभार देने के दिए निर्देश
चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान की नियुक्ति रद्द:छोड़ना होगा पद, उप प्रधान को कार्यभार देने के दिए निर्देश
चिड़ावा : राजस्थान हाईकोर्ट ने चिड़ावा पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान रोहिताश धांगड को पद से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि उनकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई थी। मामला पूर्व प्रधान इंदिरा डूडी से जुड़ा है। डूडी को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से हटाया गया था। उनके खिलाफ न्यायिक जांच भी शुरू की गई थी। इसके बाद उन पर आरोप लगाने वाले रोहिताश धांगड को प्रधान बना दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि डूडी को हटाने के बाद प्रधान पद की जिम्मेदारी उप प्रधान को दी जानी चाहिए थी। उप प्रधान की अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी समिति के किसी अन्य सदस्य को दी जा सकती थी।
इंदिरा डूडी ने इस मामले में अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। अब रोहिताश धांगड को प्रधान पद से इस्तीफा देना होगा। उनकी जगह पंचायत समिति का उप प्रधान नए प्रधान का कार्यभार संभालेगा। यह फैसला स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पंचायत समिति के कामकाज में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।
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