गिप अप अभियान:सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी तक स्वेच्छा से हटवा ले नाम फिर विभाग अभियान चलाकर करेगा कार्रवाई, NFSA से नाम हटवाने का दिया टाइम
गिप अप अभियान:सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी तक स्वेच्छा से हटवा ले नाम फिर विभाग अभियान चलाकर करेगा कार्रवाई, NFSA से नाम हटवाने का दिया टाइम
झुंझुनूं : खाद्य़ सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठा रहे आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी और चार पहिया वालों को फ्री का राशन लेना बंद करना होगा। उन्हें 31 जनवरी तक फॉर्म भरकर देना होगा।
अगर नहीं दिया तो उसके खिलाफ वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों की ओर से स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए ’’गिव अप’ अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलाया जा रहा है।
यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाए जाते हैं तो उसके पश्चात् विभाग अभियान चलाएगा। अभियान में खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से गिव अप के लिए निर्धारित फॉर्म मिलेगा। इसे वहीं पर भरकर जमा करवाना होगा।
यह फार्म 31 जनवरी तक जमा करवाना होगा। गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभ त्याग के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पोस्टर एवं फ्लैक्स प्रिंट करवाकर प्रदर्शित करवाए जा रहे हैं।
ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके।
नोडल अधिकारी नियुक्ति किए
गिव अप अभियान के सफल संचालन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक को संबंधित ब्लॉक के नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया है । गिप अप अभियान के फार्म प्रतिदिन जिला रसद कार्यालय में उपलब्ध करवाएंगे, ताकि प्रतिदिवस उनका निस्तारण किया जा सके।
जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारियों एवं खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित निष्कासन की श्रेणी के सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से गिप अप अभियान निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करवा देवे। यदि 31 जनवरी तक ऐसे सक्षम व्यक्यिं द्वारा नाम पृथक नही करवाये जाते है तो उसके पश्चात् ऐसे लोगों से बाजार दर से खाद्यान्नों की वसूली की जायेगी।