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हाईकोर्ट में जज के सामने नापी कैंडिडेट की हाइट:फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट को दी थी चुनौती; तय मापदंड से कम होने पर याचिका खारिज


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हाईकोर्ट में जज के सामने नापी कैंडिडेट की हाइट:फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट को दी थी चुनौती; तय मापदंड से कम होने पर याचिका खारिज

हाईकोर्ट में जज के सामने नापी कैंडिडेट की हाइट:फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट को दी थी चुनौती; तय मापदंड से कम होने पर याचिका खारिज

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में गुरुवार को एक कैंडिडेट की हाइट नापी गई। यह कैंडिडेट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) भर्ती-2023 में शामिल हुआ था, लेकिन फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया था।

याचिकाकर्ता मंजीत कुमार वर्मा ने फिजिकल भर्ती परीक्षा में खुद की हाइट कम नापने को चुनौती दी थी। अदालत ने CAPF से जुड़े अधिकारियों को इंस्ट्रूमेंट के साथ गुरुवार को कोर्ट में बुलाया था।

याचिका में कहा गया था कि उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर से ज्यादा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसकी हाइट कम नापी गई है। परीक्षा में सफल होने के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना ही आवश्यक था।

हालांकि जस्टिस समीर जैन की अदालत में नापने पर भी कैंडिडेट की हाइट कम ही मिली। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

कैंडिडेट की हाइट नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट लेकर हाईकोर्ट पहुंचे अधिकारी।
कैंडिडेट की हाइट नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट लेकर हाईकोर्ट पहुंचे अधिकारी।

कोर्ट में दो बार नापी गई हाइट

अदालत के निर्देश पर सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अनुपम सिंह, डिप्टी कमांडेंट यशवीर सहित अन्य अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। इन सबकी मौजूदगी में पहले सीएपीएफ के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की हाइट नापी, जो करीब 169 सेंटीमीटर आई।

इसके बाद भर्ती एजेंसी के इंस्ट्रूमेंट से ही हाईकोर्ट के चिकित्सक डॉ. अजय पुरोहित ने याचिकाकर्ता की हाइट को नापा। उसकी हाइट 168.5 सेंटीमीटर आई। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया।

कैंडिडेट की हाइट के मामले में हाईकोर्ट पहुंचे CAPF के अधिकारी।
कैंडिडेट की हाइट के मामले में हाईकोर्ट पहुंचे CAPF के अधिकारी।

एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 170.4 सेंटीमीटर हाइट बताई

याचिकाकर्ता के वकील महेंद्र सारण और महावीर जिंदल ने बताया- याचिकाकर्ता ने अक्टूबर में अजमेर में शारीरिक दक्षता परीक्षा दी थी। फिजिकल टेस्ट में उसकी हाइट, चेस्ट और दौड़ की दक्षता जांची गई। यहां याचिकाकर्ता की हाइट 169.5 नापी गई।

उसने तुरंत अपील की, लेकिन अपील प्रॉसिजर में भी उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम आई, जबकि उसने भर्ती में शामिल होने से पहले स्थानीय डॉक्टर से हाइट नपवाई थी। तब उसकी हाइट 170.5 नापी गई थी। भर्ती से बाहर होने के बाद उसने जयपुर के एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों से हाइट की नाप करवाई तो हाइट 170.4 सेंटीमीटर आई। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी।

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