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जाली दस्तावेज और धोखाधड़ी मामले में नवनिर्वाचित पार्षद दोषी करार:सरदारशहर कोर्ट ने 2 साल की जेल, 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया


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जाली दस्तावेज और धोखाधड़ी मामले में नवनिर्वाचित पार्षद दोषी करार:सरदारशहर कोर्ट ने 2 साल की जेल, 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

जाली दस्तावेज और धोखाधड़ी मामले में नवनिर्वाचित पार्षद दोषी करार:सरदारशहर कोर्ट ने 2 साल की जेल, 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

सरदारशहर : सरदारशहर कोर्ट ने जाली दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी के एक मामले में नवनिर्वाचित पार्षद सत्यनारायण शर्मा को दोषी ठहराया है। उन्हें 2 साल के कारावास और 2-2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला उत्तमचंद शर्मा के पिता की जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी का है। परिवादी की तरफ से एडवोकेट इलियास खान ने पैरवी की। सत्यनारायण शर्मा हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद चुने गए हैं।

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