निकाय चुनाव: मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
अवकाश नहीं देने या वेतन काटने पर होगी कार्रवाई, 9 और 11 सितंबर को होगा मतदान
सीकर : नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। श्रम आयुक्त राजस्थान पूजा पार्थ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर और द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। संबंधित निकाय क्षेत्रों में कार्यरत सभी कामगारों, जिसमें आकस्मिक श्रमिक भी शामिल हैं, को मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अवकाश के कारण कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।
श्रम आयुक्त ने बताया कि यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के तहत लागू होगी। यदि कोई नियोजक अवकाश देने से इनकार करता है या मजदूरी में कटौती करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कर्मचारी ऐसे मामले की शिकायत संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को कर सकते हैं।
हालांकि, ऐसी स्थिति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा, जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति से प्रतिष्ठान में गंभीर खतरा या महत्वपूर्ण नुकसान होने की आशंका हो।
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