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निकाय चुनाव: विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं मिलेगी अनुमति


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निकाय चुनाव: विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं मिलेगी अनुमति

9 और 11 सितंबर को मतदान, 14 को मतगणना; अध्यक्ष का चुनाव 21 और उपाध्यक्ष का 22 सितंबर को

सीकर : नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए किसी भी स्तर पर अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। नगरीय निकाय चुनाव के तहत प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर और द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष पद का निर्वाचन 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन 22 सितंबर को कराया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विजय जुलूस निकालने का प्रयास करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्थिति में जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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