नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने दी चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता की जानकारी
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के बाद जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन गतिविधियों और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से नियमों की पूरी पालना करने की अपील की। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने और वापस लौटने की व्यवस्था के लिए जिला एवं उपखंड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर और रैंप की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस प्रबंधन की जानकारी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पिता सोनी ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि चूरू जिले में प्रथम चरण में नगर परिषद सुजानगढ़ व चूरू तथा नगर पालिका राजगढ़, रतननगर और छापर में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में नगर परिषद सरदारशहर तथा नगर पालिका तारानगर, साहवा, रतनगढ़, राजलदेसर और बीदासर में मतदान होगा।
जिले के सभी नगरीय निकायों में कुल 4,76,859 मतदाता हैं, जिनमें 2,46,135 पुरुष और 2,30,716 महिला मतदाता हैं। सदस्य पदों के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी, 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि, 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी।
अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी। 16 सितंबर को नामांकन, 17 सितंबर को जांच और 18 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। 21 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी। उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 22 सितंबर को होगी।
अर्पिता सोनी ने बताया कि आचार संहिता लागू होने से पहले स्वीकृत एवं जारी विकास कार्य जारी रह सकेंगे, लेकिन नई योजनाएं, नए कार्यादेश और नए विकास कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। लाउडस्पीकर के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभा के लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा नगर परिषद सदस्य के लिए 2.50 लाख रुपए और नगर पालिका सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
बैठक में पीआरओ सूर्यकांत कुमावत, डॉ. प्रशांत शर्मा, शिवप्रकाश शर्मा सहित कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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